‼️बिना रजिस्ट्रेशन श्वान पालना अवैध – गाजियाबाद नगर निगम की कड़ी कार्रवाई‼️

रितेश श्रीवास्तव-ऋतुराज
‼️बिना रजिस्ट्रेशन श्वान पालना अवैध – गाजियाबाद नगर निगम की कड़ी कार्रवाई‼️
गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद ने अनाधिकृत रूप से श्वान (कुत्ता) पालने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के श्वान पालने वालों पर नोटिस, एफआईआर और श्वान पकड़ने की कार्यवाही लगातार की जा रही है।
इसी क्रम में गुरुवार को आम्रपाली विलेज सोसायटी, इंदिरापुरम में विशेष अभियान चलाया गया। यहां एक महिला को लिफ्ट में कुत्ते के काटने की शिकायत के बाद जांच की गई। जांच में श्वान का रजिस्ट्रेशन न होने की पुष्टि होने पर संबंधित कुत्ते को पकड़ लिया गया और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नोटिस जारी किया गया।
मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. आशीष त्रिपाठी ने बताया कि माननीय महापौर और नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों से बिना रजिस्ट्रेशन के पाले गए कुत्तों की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है और अब तक कई श्वानों को पकड़ा भी जा चुका है।
वहीं, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (ABC) की कार्यवाही भी तेज़ी से की जा रही है। शहरवासियों की परेशानी कम करने के लिए विशेष गाइडलाइन लागू की गई है। आने वाले महीनों में निगम द्वारा रोजाना 100 से अधिक श्वानों का बाध्यकरण (स्टेरिलाइजेशन) किया जा सकेगा।
निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन श्वान न पालें और आसपास के लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखें।



