लखनऊ

यूपी रेरा से बड़ी खबर-रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन से संबंधित नई व्यवस्था लागू

रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन से संबंधित नई व्यवस्था लागू

लखनऊ / गौतमबुद्ध नगर दिनांक: 06/02/2026

रितेश श्रीवास्तव-ऋतुराज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) ने प्रदेश में कार्यरत रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के संबंध में नई एवं संशोधित व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था पूर्व में जारी कार्यालय आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को संशोधित करते हुए लागू की गई है। नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (जनरल) रेग्यूलेशन्स, 2019 (सातवां संशोधन) के अंतर्गत विनियम 54 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारित की गई है।

फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कंपनी के रूप में कार्यरत रियल एस्टेट एजेंटों के संबंध में नई व्यवस्था के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि एजेंट पंजीकरण के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रारंभिक दायित्व उन पार्टनर अथवा डायरेक्टर्स पर होगा जो वास्तविक रूप से ऑपरेशनल गतिविधियों में शामिल हैं साथ ही साथ सेल अथवा मार्केटिंग से जुड़े एक निश्चित संख्या में कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्राप्त कर मुल्यांकन प्रक्रिया में सफल होना होगा। उसके पश्चात ही प्रतिष्ठान द्वारा रेरा में एजेंट पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। वहीं ऐसे पार्टनर और डायरेक्टर्स जो स्लीपिंग प्रकृति के हैं व दैनिक कार्यों में सम्मिलित नहीं रहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण से छूट लेने का प्राविधान किया गया है। किन्तु कालांतर में शेष सभी सक्रिय निदेशकों, पार्टनर्स व कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल होने से बचाना है।

प्रमाणन हेतु न्यूनतम अनिवार्यता

नई व्यवस्था के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठान के कुल पार्टनर अथवा डायरेक्टर्स (इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन) की संख्या का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा 2 पार्टनर/डायरेक्टर (जो भी कम हो) को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सेल एवं मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों की कुल संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा। शेष पार्टनर एवं कर्मचारियों के लिए भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी नोटराइज्ड शपथ-पत्र रेरा पोर्टल के प्रशिक्षण एनरोलमेंट सम्बन्धी वेब पेज पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत ही सम्बंधित फर्म व कम्पनी को प्रमाणन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण की अनिवार्यता

नई व्यवस्था के अंतर्गत रेरा में नए रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकरण कराने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन कराने अथवा पूर्व से पंजीकृत एजेंटों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का नया पंजीकरण अथवा संशोधन आवेदन रेरा पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा एवं आयोजन स्थल

प्रशिक्षण कार्यक्रम नॉन-रेजिडेंशियल है, जिसकी कुल अवधि चार दिवस निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के चौथे दिन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित संस्थानों के सहयोग से एन.आई.ई.टी., ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर और इंडियन लिटरेसी बोर्ड कानपूर रोड लखनऊ में किया जा रहा है।
प्रशिक्षण शुल्क एवं ऑनलाइन पंजीकरण
प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिय प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹6000/- का ऑनलाइन शुल्क निर्धारित है। जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में ₹5000/- का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें शेष ₹1000/- की राशि रेरा पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी। प्रशिक्षण पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।

एकल एवं प्रोप्राइटरशिप एजेंटों के लिए प्रावधान

एकल अथवा प्रोप्राइटरशिप के रूप में कार्यरत रियल एस्टेट एजेंटों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करें और परीक्षा में सफल हों। प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के आधार पर ही वे उ.प्र. रेरा में नया पंजीकरण अथवा पंजीकरण संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

पूर्व से पंजीकृत एजेंटों के लिए समय-सीमा
पूर्व से पंजीकृत समस्त रियल एस्टेट एजेंटों को दिनांक 31 दिसंबर 2026 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के भीतर प्रशिक्षण न लेने की स्थिति में भविष्य में पंजीकरण संबंधी कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। प्राधिकरण द्वारा जारी नई प्रशिक्षण एवं प्रमाणन व्यवस्था का आदेश दिनांक 5 जनवरी 2026 रेरा के वेब पोर्टल पर सर्कुलर सेक्शन के अंतर्गत अपलोडेड है जहां सभी भावी प्रशिक्षार्थी एजेंट इसे देख सकते हैं। रेरा द्वारा प्रदेश के सभी रियल एस्टेट एजेंटों से अपील की गई है कि वे इस नई, सरल एवं व्यावहारिक व्यवस्था का समय रहते पालन करें व रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं भरोसेमंद बनाने में सहयोग प्रदान करें।

 

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