लखनऊ- 41 लाख गृहकर बकाए पर होटल स्टार फील्ड को नगर निगम ने किया सील

हाउस टैक्स वसूली को लेकर जोन-3 में बड़ी कार्रवाई, चर्चित स्टार फील्ड होटल सील
रितेश श्रीवास्तव-ऋतराज
लखनऊ।
नगर निगम में हाउस टैक्स वसूली को लेकर सख्ती जारी है। इसी क्रम में जोन-3 के जोनल अधिकारी आकाश कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानकीपुरम द्वितीय वार्ड स्थित चर्चित स्टार फील्ड होटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई लंबे समय से बकाया हाउस टैक्स जमा न किए जाने के कारण की गई।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार होटल का कर निर्धारण पहले ही किया जा चुका था, इसके बावजूद संबंधित होटल संचालक द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी जब बकाया नहीं चुकाया गया तो जोनल अधिकारी के निर्देश पर सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई।

41 लाख रुपये से अधिक टैक्स बकाया
विभागीय सूत्रों की मानें तो स्टार फील्ड होटल पर लगभग 41 लाख रुपये का हाउस टैक्स बकाया है। नगर निगम का कहना है कि संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद कर निर्धारण नियमानुसार किया गया है।
होटल मालिक ने किया असेसमेंट पर सवाल

कार्रवाई के दौरान होटल मालिक ने दलील दी कि उनकी संपत्ति को गलत तरीके से होटल दर्शाया गया है, जबकि वह इसे गेस्ट हाउस के रूप में संचालित कर रहे हैं।
हालांकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि मौके की जांच में परिसर में तीन दर्जन से अधिक कमरे पाए गए हैं और यह संपत्ति OY0 समेत अन्य ऑनलाइन पोर्टलों पर बुकिंग के लिए उपलब्ध रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां होटल का संचालन किया जा रहा है।
नियमों के तहत की गई कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक गतिविधियों के साक्ष्यों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही कर निर्धारण किया गया है। टैक्स जमा न होने की स्थिति में नियमों के तहत संपत्ति सील करना अनिवार्य कार्रवाई है।
अभियान आगे भी रहेगा जारी
जोनल अधिकारी आकाश कुमार ने संकेत दिए हैं कि हाउस टैक्स बकाएदारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हलाकि उच्चाधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई थी जिनको इस होटल की जांच सौपनी थी कमेटी में मुख्य वित्त अधिकारी ,मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ,कर अधीक्षक बनारसी दास ने अभी तक इस बाबत कोई जांच रिपोर्ट नही सौंपी है



