लखनऊ

यूपी सरकार की बड़ी पहल: हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए लागू होगी OTS योजना, ब्याज और सरचार्ज में मिलेगी राहत

यूपी सरकार की बड़ी पहल: हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए लागू होगी OTS योजना, ब्याज और सरचार्ज में मिलेगी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी निकायों में संपत्ति कर (हाउस टैक्स/जलकर/सीवर कर) के बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार का उद्देश्य बकाया करों की प्रभावी वसूली, करदाताओं को राहत प्रदान करना, न्यायालयों में लंबित विवादों को कम करना तथा नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना प्रदेश के सभी 762 शहरी निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायत) में लागू होगी।

15 अगस्त से शुरू होगी योजना

जारी शासनादेश के अनुसार OTS योजना का संचालन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक नगर निकायों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक करदाता योजना का लाभ उठा सकें।

1 अप्रैल 2026 तक के बकायेदारों को मिलेगा लाभ

योजना का लाभ उन सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संपत्तियों को मिलेगा, जिन पर 1 अप्रैल 2026 तक संपत्ति कर, जलकर या सीवर कर का बकाया है।

ब्याज और सरचार्ज में मिलेगी छूट

OTS योजना के तहत मूल बकाया राशि जमा करने पर निर्धारित नियमों के अनुसार अधिभारित ब्याज एवं सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य करदाताओं को राहत देना और लंबे समय से लंबित बकाया करों की वसूली सुनिश्चित करना है।

तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा

सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए तीन किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया है। यदि किसी करदाता पर एक लाख रुपये से अधिक का बकाया है तो वह योजना के तहत आवेदन करते समय एक-तिहाई राशि जमा कर शेष राशि दो मासिक किस्तों में जमा कर सकेगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन

करदाता OTS योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे। नगर निकायों में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जिससे लोगों को आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

व्यापक प्रचार अभियान चलेगा

सरकार ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एसएमएस, ई-मेल, सोशल मीडिया, होर्डिंग, शिविर और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

प्रमुख सचिव ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित किया जाए। आवेदन पत्रों का निर्धारित समय में निस्तारण किया जाए तथा योजना की नियमित समीक्षा भी की जाए।

नगर निकायों को होगा राजस्व लाभ

सरकार का मानना है कि OTS योजना से जहां एक ओर करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगर निकायों की वर्षों से लंबित राजस्व वसूली में तेजी आएगी और विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन भी मजबूत होंगे।

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