हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने ईंट-भट्ठों की जांच के लिए बनाई टीमें, 5 किमी दायरे से बाहर की होगी पड़ताल
लखनऊ। Lucknow Municipal Corporation ने Allahabad High Court के आदेश के अनुपालन में शहर के आसपास संचालित ईंट-भट्ठों की जांच के लिए अधिकारियों की टीमें गठित कर दी हैं। यह कार्रवाई हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका के तहत पारित आदेश के बाद की जा रही है।
नगर आयुक्त के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम सीमा के बाहर 5 किलोमीटर के दायरे से संबंधित ईंट-भट्ठों की स्थिति और संचालन का निरीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के वैज्ञानिक सहायक और अवर अभियंताओं को विभिन्न जोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आदेश के अनुसार श्री ओपी मिश्रा (वैज्ञानिक सहायक) को जोन-3 और 6, सुश्री अनुपमा सिंह (अवर अभियंता) को जोन-4, श्री जितेंद्र कुमार (वैज्ञानिक सहायक) को जोन-5 और 8 तथा श्री अंकुर गौतम (वैज्ञानिक सहायक) को जोन-7 क्षेत्र में निरीक्षण का दायित्व दिया गया है।
नगर निगम ने निर्देश दिया है कि गठित टीम संबंधित क्षेत्रों में जाकर ईंट-भट्ठों की वैध अनुमति, संचालन की स्थिति और पर्यावरणीय मानकों का निरीक्षण करेगी। साथ ही निरीक्षण के दौरान फोटो और आवश्यक दस्तावेज भी संकलित किए जाएंगे।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण की पूरी रिपोर्ट 16 मार्च 2026 तक पर्यावरण अभियंता कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों तथा Uttar Pradesh Pollution Control Board को भी भेज दी गई है, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले ईंट-भट्ठों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
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