कामर्शियल भवनों के हाउस टैक्स में मिल सकती है 5% की छूट — महापौर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र
रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और स्वच्छता रैंकिंग की पृष्ठभूमि में प्रस्ताव

रितेश श्रीवास्तव
🏢 कामर्शियल भवनों के हाउस टैक्स में मिल सकती है 5% की छूट — महापौर ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र
लखनऊ, 24 जुलाई 2025 — लखनऊ की महापौर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देने की सिफारिश की है। महापौर ने मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 25 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक कामर्शियल भवनों (व्यावसायिक प्रतिष्ठानों) के ऑनलाइन हाउस टैक्स भुगतान पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाए।
🔹 रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और स्वच्छता रैंकिंग की पृष्ठभूमि में प्रस्ताव
महापौर ने पत्र में कहा है कि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के साथ-साथ लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देशभर में तीसरा स्थान दिलाने में व्यापारिक समुदाय का अहम योगदान रहा है। इसलिए, इस योगदान को सम्मान देने और व्यापारी हित में यह छूट दी जानी चाहिए।
🔹 रेजिडेंशियल बिलों पर पहले से मिल रही है 10% छूट
इससे पहले जुलाई 2025 में आवासीय/अनावासीय भवनों के लिए ऑनलाइन भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट पहले ही लागू है। यह छूट उन्हीं करदाताओं को दी जा रही है जो गृहकर के साथ-साथ यूज़र चार्ज भी एकमुश्त जमा कर रहे हैं। इस योजना को करदाताओं द्वारा काफी सराहना भी मिल रही है।
🔹 व्यापारी हितों को प्राथमिकता
महापौर का यह पत्र न केवल शहर के व्यापारियों के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि लखनऊ नगर निगम व्यापारियों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
📌 एक नजर में:
- 🗓️ प्रस्तावित छूट अवधि: 25 जुलाई से 31 अगस्त 2025
- 🏢 लागू: कामर्शियल भवनों के ऑनलाइन हाउस टैक्स भुगतान पर
- 💸 छूट राशि: 5 प्रतिशत तक की राहत
- 📩 सिफारिशकर्ता: महापौर, लखनऊ
- 🎯 उद्देश्य: व्यापारियों को सम्मान व प्रोत्साहन देना
यदि नगर आयुक्त इस सिफारिश को स्वीकार करते हैं, तो लखनऊ के व्यापारियों को आर्थिक राहत के साथ-साथ समय पर टैक्स जमा करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।



