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लखनऊ में 3 लाख मकान मालिकों ने भरा हाउस टैक्स, 4 लाख अब भी बकाया

🌇 लखनऊ में 3 लाख मकान मालिकों ने भरा हाउस टैक्स, 4 लाख अब भी बकाया – 1 जुलाई से छूट की नई व्यवस्था लागू

लखनऊ, 30 जून 2025
नगर निगम लखनऊ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में संपत्ति कर और यूज़र चार्ज वसूली के आंकड़े जारी किए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर के 7.33 लाख पंजीकृत मकानों में से 3 लाख से अधिक मकान मालिकों ने हाउस टैक्स जमा किया, जबकि 4.33 लाख से अधिक मकान अब भी टैक्स बकाया श्रेणी में हैं।

🧾 अब सिर्फ ऑनलाइन भुगतान पर मिलेगी छूट

30 जून 2025 तक हाउस टैक्स भुगतान पर नगर निगम 10% की छूट दे रहा था। अब यह छूट व्यवस्था बदली जा रही है।
1 जुलाई से यह छूट केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो:

हाउस टैक्स के साथ-साथ यूज़र चार्ज भी जमा करेंगे

और वह भी ऑनलाइन माध्यम से

नई व्यवस्था 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने नागरिकों से समय पर डिजिटल भुगतान करने की अपील की है ताकि वे छूट का लाभ उठा सकें और जुर्माने से बच सकें।

📊 जोनवार टैक्स वसूली (हाउस टैक्स)

जोन कुल मकान टैक्स जमा वसूली (₹ करोड़ में) दी गई छूट (₹ करोड़ में)

जोन 1 57,372 18,825 ₹16.58 ₹1.47
जोन 2 52,788 18,440 ₹8.26 ₹0.74
जोन 3 1,25,621 52,617 ₹25.71 ₹2.28
जोन 4 82,472 39,242 ₹46.72 ₹4.30
जोन 5 55,293 26,259 ₹13.23 ₹1.10
जोन 6 1,37,469 38,710 ₹13.09 ₹1.21
जोन 7 1,04,532 49,246 ₹23.93 ₹2.03
जोन 8 1,17,974 56,869 ₹54.86 ₹5.07

➡️ अब तक कुल वसूली: ₹202.40 करोड़
➡️ कुल छूट दी गई: ₹17.99 करोड़

🚮 यूज़र चार्ज वसूली भी बेहद कम

हालांकि हाउस टैक्स में अच्छी भागीदारी रही, यूज़र चार्ज वसूली अत्यंत कम दर्ज की गई है। 7 लाख से अधिक मकानों में से केवल कुछ सैकड़ा लोगों ने ही इसे चुकाया।

जोन जमा मकान वसूली (₹ में) छूट (₹ में)

जोन 1 22 ₹18,900 ₹2,100
जोन 2 35 ₹28,800 ₹3,200
जोन 3 179 ₹1,40,400 ₹15,600
जोन 4 111 ₹94,600 ₹10,400
जोन 5 47 ₹36,400 ₹4,000
जोन 6 80 ₹57,600 ₹6,400
जोन 7 186 ₹1,56,450 ₹17,350
जोन 8 162 ₹1,32,984 ₹14,750

➡️ यूज़र चार्ज की कुल वसूली: ₹6.66 लाख
➡️ दी गई कुल छूट: ₹73,800

🗣️ नगर आयुक्त का संदेश

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा:

> “सभी नागरिकों से अपील है कि वे समय पर और ऑनलाइन माध्यम से टैक्स व यूज़र चार्ज का भुगतान करें। इससे न सिर्फ उन्हें छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि नगर निगम को बेहतर सुविधाएं देने में भी मदद मिलेगी।”

 

📌 विशेष ध्यान देने योग्य बातें:

31 जुलाई 2025 तक का समय है ऑनलाइन छूट का लाभ उठाने का।

ऑफलाइन भुगतान पर अब कोई छूट नहीं दी जाएगी।

हाउस टैक्स के साथ यूज़र चार्ज भी अनिवार्य है।

 

📢 लखनऊ नगर निगम की टैक्स वसूली व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों की सहभागिता जितनी अधिक होगी, शहर की विकास गति उतनी ही तेज़ होगी।

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