लखनऊ

अलीगंज अग्निकांड: अवैध व्यावसायिक भवन पर चलेगा बुलडोजर, एलडीए ने जारी किया ध्वस्तीकरण आदेश

अलीगंज अग्निकांड: अवैध व्यावसायिक भवन पर चलेगा बुलडोजर, एलडीए ने जारी किया ध्वस्तीकरण आदेश

लखनऊ। अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित उस अवैध व्यावसायिक भवन पर अब बुलडोजर चलने की तैयारी है, जहां हाल ही में भीषण अग्निकांड हुआ था। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के विहित प्राधिकारी न्यायालय ने शुक्रवार को भवन को अवैध घोषित करते हुए उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने मौके पर पहुंचकर भवन पर चस्पा भी कर दी।

एलडीए के अनुसार, सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 पर वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था। इस मामले में 23 जून 2026 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) के तहत नोटिस जारी कर भवन की वैधता संबंधी साक्ष्य 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस की प्रति भवन पर चस्पा करने के साथ ही संबंधित पक्ष को जेल में भी उपलब्ध कराई गई थी।

मामले की सुनवाई 7, 8 और 9 जुलाई को विहित प्राधिकारी न्यायालय में हुई। विपक्षी की आपत्तियों और एलडीए प्रवर्तन जोन-4 के जवाब का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने 10 जुलाई 2026 को व्यावसायिक निर्माण को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया।

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि भवन स्वामी को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया गया, तो एलडीए स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और पूरी कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित भवन स्वामियों से वसूला जाएगा।

अलीगंज अग्निकांड के बाद यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ एलडीए की सख्ती का बड़ा संकेत मानी जा रही है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में नियमों के विपरीत निर्मित भवनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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