लखनऊ

लखनऊ- प्रतिबंधित पालीथिन भारी मात्रा में बरामद 42 हजार वसूला जुर्माना-पालीथिन जब्त

प्रतिबंधित पालीथिन के खिलाफ सख्त अभियान, 42 हजार रुपये का जुर्माना वसूला

लखनऊ: नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज पालीथिन के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। यह अभियान नगर निगम जोन–7 के अंतर्गत कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास संचालित किया गया।
जोनल सेनेटरी अधिकारी अजीत राय के नेतृत्व में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक बृजेश प्रजापति, रूपेंद्र भास्कर तथा 296 टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई।
अभियान के दौरान दुकानदारों के पास से लगभग 8 किलोग्राम प्रतिबंधित पालीथिन के साथ-साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक के पानी के ग्लास भी जब्त किए गए।
सिंगल यूज पालीथिन पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदारों पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, कुर्सी रोड पर अवैध मांस (मीट) की दुकानों द्वारा गंदगी फैलाए जाने के मामलों में 8 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना काटा गया। इस प्रकार कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

 

नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पालीथिन के उपयोग से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। भविष्य में भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सिंगल यूज पालीथिन के नुकसान 
सिंगल यूज पालीथिन मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करती है।
नालियों में फंसकर जलभराव और गंदगी का कारण बनती है
पशुओं द्वारा खाने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है।
प्लास्टिक जलाने से विषैली गैसें निकलती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए घातक हैं।
लंबे समय तक नष्ट न होने के कारण यह पर्यावरण संतुलन बिगाड़ती है।
नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज पालीथिन का उपयोग न करें और पर्यावरण हितैषी विकल्पों को अपनाकर स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर के निर्माण में सहयोग दें।

Related Articles

Back to top button